मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत:
*मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत: अमित शाह पर 2018 की टिप्पणी पर सुल्तानपुर MP-MLA कोर्ट ने किया बरी*
*सुल्तानपुर/नई दिल्ली, 26 अक्टूबर।* लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मानहानि मामले में सुल्तानपुर की विशेष MP-MLA अदालत ने बरी कर दिया है। 2018 में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर दर्ज इस केस में कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए राहुल को बड़ी राहत दी।
फैसले के समय राहुल गांधी खुद अदालत में मौजूद थे।
*8 साल पुराना है मामला -*
राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में केस दर्ज कराया था। आरोप था कि 8 मई 2018 को कर्नाटक के बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, “जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है, उसके अध्यक्ष पर हत्या का आरोप है।”
इस मामले में कई गवाहों की गवाही और तमाम कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 26 अक्टूबर 2026 को अदालत ने फैसला सुनाया। राहुल गांधी पहले ही अदालत में कह चुके थे कि उन्होंने 2018 में अमित शाह के खिलाफ ‘सद्भावना’ में बयान दिया था और उनका मकसद किसी की मानहानि करना नहीं था।
